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विवेक ओबेरॉय के साथ 1.55 करोड़ रुपये की ठगी, एक्‍टर ने मुंबई पुलिस में दर्ज करवाई FIR

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय पर 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. इस मामले में एक्टर ने अपने तीन बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी का केस दर्ज कराया है. विवेक ओबेरॉय ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें आकर्षक रिटर्न का वादा कर एक प्रोग्राम और फिल्म निर्माण कंपनी में निवेश कराया था। लेकिन बाद में आरोपियों ने पैसे का दुरुपयोग किया. मामले की जांच मुंबई एमआईडीसी पुलिस कर रही है.

विवेक ओबेरॉय की कंपनी ‘ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट एलएलपी’ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेन बाफना को उनकी ओर से आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी के पार्टनर संजय शाह, नंदिता शाह, राधिका नंदा और अन्य के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। विवेक और उनकी पत्नी प्रियंका ने अप्रैल 2017 में ‘ओबेरॉय ऑर्गेनिक एलएलपी’ शुरू की, जो जैविक उत्पाद खरीदती और बेचती है। लेकिन तीन साल बाद ये कंपनी बंद होने की सोच रही थी. बाजार में जैविक उत्पादों की घटती मांग के कारण यह निर्णय लिया गया है।

विवेक ओबेरॉय की बिजनेस डील फरवरी 2020 में हुई थी

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार विवेक ओबेरॉय ने संजय शाह से संपर्क किया. वह कार्यक्रम आयोजित करते थे और फिल्में बनाते थे।’ आयोजनों और फिल्मों में अनुभव रखने वाले ओबेरॉय ने संजय शाह को फिल्म उद्योग में कार्यक्रम आयोजित करने के व्यवसाय में अपना भागीदार बनाया। फरवरी 2020 में विवेक ओबेरॉय और संजय शाह एक बिजनेस डील पर चर्चा करने के लिए अंधेरी इलाके के एक पांच सितारा होटल में मिले और शर्तों पर सहमति बनी।

पत्नी प्रियंका के साथ विवेक ओबेरॉय

ऑर्गेनिक कंपनी का नाम बदलकर आनंदिता एंटरटेनमेंट कर दिया गया

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, जुलाई और सितंबर 2020 के बीच अनुबंध के तहत ओबेरॉय ऑर्गेनिक एलएलपी का नाम बदलकर आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी कर दिया गया। कार्यक्रम आयोजित करना और फिल्में बनाना एक नया व्यवसाय था। संजय और उनकी मां को आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी में भागीदार के रूप में नामित किया गया था। संजय की परिचित राधिका को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया और अभिनेता की पत्नी प्रियंका को इस्तीफा देने के लिए कहा गया।

विवेक ओबेरॉय ने 95.72 लाख का निवेश किया

पुलिस ने कहा कि छह महीने बाद, आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी के भागीदारों में से एक, विवेक ओबेरॉय ने अपनी हिस्सेदारी (33.33%) और स्थिति ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट एलएलपी को हस्तांतरित कर दी। नवंबर 2021 तक, अभिनेता ने आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी में 95.72 लाख रुपये का निवेश किया है।

फिल्म ‘गनशे’ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कास्टिंग

फरवरी 2021 में संजय शाह और विवेक ओबेरॉय ने फिल्म ‘गांशे’ को प्रोड्यूस करने का फैसला किया था. इसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन किया गया और फिर विवेक ओबेरॉय को 51 लाख रुपये दिए गए. निर्देशकों और लेखकों को भी काम पर रखा गया और भुगतान किया गया। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि विवेक ओबेरॉय और संजय शाह फिल्म की रिलीज के लिए जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत कर रहे थे।

विवेक

पत्नी प्रियंका के साथ विवेक ओबेरॉय

पार्टनर ने कंपनी के पैसे से आभूषण खरीदे, बीमा बिल का भुगतान किया

इस बीच 2022 की शुरुआत में, जब विवेक ओबेरॉय ने अपने निवेश विवरण की जांच की, तो उन्होंने पाया कि संजय ने धन का दुरुपयोग किया है। जब एक्टर ने फर्म के मैनेजर से बात की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की. एफआईआर में कहा गया है कि विवेक ओबेरॉय ने अपने सीए की मदद ली और पाया कि संजय, नंदिता और राधिका ने बीमा भुगतान, आभूषण खरीदने, वेतन निकालने आदि जैसे व्यक्तिगत खर्चों के लिए कंपनी के 58.56 लाख रुपये के फंड का दुरुपयोग किया है।

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पैसे लौटा दिए

बाद में विवेक ओबेरॉय को पता चला कि संजय ने एक और कंपनी ‘आनंदिता स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड’ बनाई है। संजय ने ज़ी5 के अधिकारियों से झूठ बोला कि उनकी कंपनी आनंदिता स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड फिल्म ‘गणशे’ का निर्माण कर रही है। इसके बाद विवेक ओबेरॉय ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को धोखाधड़ी के बारे में बताया, जिसके बाद नवाजुद्दीन ने उनके 51 लाख रुपये लौटा दिए।

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पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है

पुलिस शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संजय और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर 60 लाख रुपये लिए, जो अभिनेता और उनकी कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आने के लिए फीस के रूप में लिए। इसके बाद विवेक ओबेरॉय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. विवेक ओबेरॉय के प्रतिनिधि ने कहा, एमआईडीसी पुलिस ने संजय, उनकी मां नंदिता और राधिका पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यवसायी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।

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